सुप्रीम कोर्ट ने असम के डिटेंशन सेंटर में पानी, उचित शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं की कमी की 'दुखद स्थिति' पर चिंता जताई है, जहां संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों को रखा गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने असम के डिटेंशन सेंटर में नागरिक सुविधा की कमी पर नाराजगी और असंतोष जताया है. जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वहां रहने वालों के लिए समुचित पानी, बिजली, शौचालय और मेडिकल सुविधा का सर्वथा अभाव है. यह राज्य की बदतर स्थिति यानी सॉरी स्टेट बताता है. ये स्थिति असम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सचिव की रिपोर्ट से सामने आई है.
पीठ ने असम के मटियाल में डिटेंशन सेंटर के बारे में असम विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की रिपोर्ट का हवाला दिया.{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild;});पीठ ने जवाब दाखिल करने को कहापीठ ने आदेश दिया कि हमें पता चला कि सुविधाएं बहुत खराब हैं, पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं है. उचित सफाई व्यवस्था नहीं है, उचित शौचालय नहीं हैं. रिपोर्ट में भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता का उल्लेख नहीं है.
Supreme Court Assam Detention Centers
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