आज फैसले का दिन, कर्नाटक HC से मुस्लिम छात्राओं को मिलेगी क्लास में हिजाब पहनने की इजाजत? स्कूल-कॉलेज बंद, धारा 144 लागू HijabCase Hijab
पर अपना फैसला सुनाएगी. कर्नाटक समेत देशभर में बहस का मुद्दा बने इस मामले पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की इस बेंच ने क्लास में हिजाब पहनने के अधिकार से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 25 फरवरी को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कर्नाटक उच्च न्यायालय इस अहम मामले पर अपना निर्णय देगा. चूंकि इस मामले को लेकर राज्य में हिंसा और बवाल हुआ था.
इस प्रशासनिक आदेश के तहत विजयपुरा में स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज या इसी तरह के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गेट से 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सभा, आंदोलन या विरोध को प्रतिबंधित किया गया है. सूत्रों ने News18 को बताया कि, उत्तर कर्नाटक जिले के स्कूल और कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है.सरकारी सूत्रों ने कहा कि शहर भर में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया जा रहा है. अतिरिक्त रिजर्व पुलिस बल और शहर सशस्त्र रिजर्व भी तैनात किए जाएंगे.
उडुपी जिले की याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश वकील के अनुसार, हिजाब मामले से संबंधित मामले को मंगलवार के लिए क्रमांक 1 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और कोर्ट सुबह 10.30 बजे से फैसला सुना शुरू कर सकती है. दक्षिण कन्नड़ के डीसी राजेंद्र केंद्रीय विद्यालय ने मंगलवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया है. उन्होंने कहा, “बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी लेकिन सभी स्कूल और कॉलेज की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी.”कलबुर्गी के कमिश्नर ने भी मंगलवार को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की और जिले में धारा 144 लागू कर दी है. उन्होंने कहा कि, हिजाब विवाद पर फैसले के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सोमवार रात 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी है.
उडुपी से शुरू हिजाब विवाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी विवाद का कारण बन गया. इसके अलावा देश की राजनीति में भी इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस हुई.
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