सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद मतदाताओं के लिए क्या बदला और चुनाव आयोग को अब आगे क्या करना होगा? नोटा को लेकर कोर्ट ने क्या कहा? पढ़िए प्रेस रिव्यू में.
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरिफ़ियेबल पेपर ऑडिल ट्रेल यानी वीवीपैट के 100 फ़ीसद मिलान की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, "हमने याचिकाओं को सुना. इन याचिकाओं में पेपर बैलेट सिस्टम पर लौटने, वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्चियों की पुष्टि और इलैक्ट्रॉनिक गिनती के अलावा वीवीपैट से निकली पर्चियों की 100 फ़ीसदी गिनती करवाए जाने की मांग की गई थी.
एसएलयू को पहले कंम्यूटर से जोड़कर इस पर चुनाव चिह्न लोड किए जाते हैं जिसके बाद वीवीपैट स्लिप पर पार्टी का चुनाव चिह्न और उम्मीदवार का नाम छापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है.चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के हवाले से अख़बार ने लिखा है कि हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वीवीपैट पर चुनाव चिह्न लोड करने के लिए एक से दो एसएलयू का इस्तेमाल होता है. चुनाव संपन्न होने के बाद इससे संबंधित किसी तरह की शिकायत के मद्देनज़र अब इन्हें इस्तेमाल के बाद 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा.
फ़ैसले के अनुसार, उम्मीदवार या प्रतिनिधि पोलिंग स्टेशन के नंबरों या सीरियल नंबरों के हिसाब से ईवीएम की पहचान कर सकते हैं. इसके अलावा, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ईवीएम से होने वाली गिनती के वेरिफ़िकेशन के लिए पांच विधानसभा क्षेत्रों के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाएगी.इस मामले में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स ने वीवीपैट पर्चियों की 100 फ़ीसदी गिनती की मांग की थी.बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम मिलने से बवाल, चार अधिकारी निलंबितअख़बार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में क़रीब 61 फ़ीसदी वोटिंग हुई है.
याचिका में कहा गया था कि नोटा को सबसे अधिक वोट देकर जिन उम्मीदवारों को जनता ने खारिज कर दिया उन्हें फिर से उम्मीदवार न बनाया जाए. अख़बार लिखता है कि अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास और आस-पास के बगीचे की साफ सफाई करते देखे गए हैं. इसके अलावा उनके आवास के पास बगीचे में टेंट का सामान भी पड़ा है.
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