कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को कर्नाटक में मामलों की जांच के लिए भारतीय след तंत्र (सीबीआई) को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने का फैसला किया। राज्य कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सीबीआई और केंद्र सरकार अपने साधनों का इस्तेमाल करते समय विवेकपूर्ण नहीं हैं।
बेंगलुरु: कर्नाटक में अब मामलों की जांच सीबीआई नहीं कर पाएगी। कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने का फैसला किया। इससे पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़ा MUDA केस सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। दरअसल, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में जांच के लिए उन सरकारों से सहमति की जरूरत होती है। राज्य के कानून मंत्री एच. के.
पाटिल ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि यह साफ है कि सीबीआई या केंद्र सरकार अपने साधनों का इस्तेमाल करते समय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं कर रही है। हम सीबीआई के गलत इस्तेमाल पर चिंता जता रहे हैं। राज्य सरकार ने जितने भी केस सीबीआई को रेफर किए, उनमें चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। कई मामले लंबित हैं। हमने कई मामले उन्हें भेजे, जिनकी जांच से उन्होंने इनकार भी किया। वे पक्षपाती हैं, इसलिए हम यह फैसला ले रहे हैं। पाटिल ने कहा कि यह फैसला MUDA केस के कारण नहीं लिया जा रहा। दरअसल, MUDA केस में...
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