घर खरीदारों को SC से राहत, नहीं सुनी जाएगी चेक बाउंस की शिकायत, वसूली के लिए बैंक-बिल्डर की नहीं चलेगी मनमा...

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घर खरीदारों को SC से राहत, नहीं सुनी जाएगी चेक बाउंस की शिकायत, वसूली के लिए बैंक-बिल्डर की नहीं चलेगी मनमा...
Relief For Home BuyersSupreme Court OrderSubvention Plan For Property
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दिल्ली-एनसीआर में सबवेंशन स्कीम के तहत घर खरीदने वाले होम बायर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है.

नई दिल्ली. नोएडा समेत दरअसल डेवलपर्स और बिल्डर की ओर से देरी की वजह से एनसीआर में विभिन्न हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपने फ्लैट का पजेशन नहीं पाने वाले लोगों को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि ईएमआई पेमेंटे के संबंध में बैंकों या बिल्डरों की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी.

इसमें तब तक मंजूर लोन राशि पर EMI का भुगतान नहीं किया जाता जब तक कि घर खरीदार फ्लैट्स का हैंडओवर नहीं कर दे. टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, जब बिल्डर्स बैंक ईएमआई चुकाने में चूकने लगे तो ट्रिपल एग्रीमेंट के तहत बैंकों ने वसूली के लिए घर खरीदारों के खिलाफ एक्शन लिया. बैंकों की इस कार्रवाई से नाराज कई होम बायर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई लेकिन अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया. इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें यह राहत मिली.

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Relief For Home Buyers Supreme Court Order Subvention Plan For Property Home Buyers होम बायर्स को राहत सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश दिल्ली-एनसीआर में प्रॉपर्टी घर खरीदारों के लिए सबवेंशन प्लान प्रॉपर्टी न्यूज

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