दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. इस बीच सरकार ने स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की है. अब 12हवीं तक की कक्षाओं में सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं होंगी. इसके अलावा, GRAP-4 के नियम भी सोमवार सुबह से लागू कर दिए जाएंगे. सरकारी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारी कार्यरत रहेंगे. देखें ये वीडियो.
दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार को 'गंभीर प्लस' स्तर से ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद CAQM ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सोमवार से GRAP-IV के नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है. जो सुबह आठ बजे से लागू होंगी. जिसके तहत में दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन हो जाएगी. हालांकि, जरूरी सेवाएं देने वाले सभी एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-6 डीजल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी. साथ ही सोमवार से सभी स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर क्लासेस शिफ्ट करने की अपील की है.
Advertisementआदेश के मुताबिक, आवश्यक वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने वाले या क्लीन फ्यूल का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-एसेंशियल लाइट कमर्शियल व्हीकल्स पर भी प्रतिबंध रहेगा.
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