सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में हो रहे बुलडोजर ऐक्शन पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का मकान बिना कानूनी प्रक्रिया के कैसे गिराया जा सकता है। कोर्ट दिशानिर्देश तय करने का प्रस्ताव रखती है। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। इस मामले में राजस्थान और मध्य प्रदेश के दो लोगों ने याचिका दाखिल की...
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट देश के अलग-अलग राज्यों में बुलडोजर ऐक्शन को लेकर सोमवार को कड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का मकान सिर्फ इसलिए कैसे ढहाया जा सकता है कि वह एक आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखती है।अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देंगेजस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कहा कि भले ही कोई...
सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसी व्यक्ति की कोई भी संपत्ति केवल इसलिए ध्वस्त नहीं की जाती कि वह किसी आपराधिक मामले में शामिल है या दोषी ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल नगरपालिका कानूनों के तहत निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का सख्ती से पालन करके किया जाता है।राजस्थान, एमपी से दो याचिकाएंराजस्थान और मध्य प्रदेश के दो पीड़ित मकान मालिकों ने अपने-अपने राज्यों में उनके घरों को गिराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दोनों ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग...
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