बाबा रामदेव को फिर 'सुप्रीम' झटका, अब योग शिविर के लिए चुकाना होगा सर्विस टैक्स

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बाबा रामदेव को फिर 'सुप्रीम' झटका, अब योग शिविर के लिए चुकाना होगा सर्विस टैक्स
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सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ रेंज के आयुक्त ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट से जुर्माना और ब्याज समेत अक्टूबर 2006 से मार्च 2011 के दौरान लगाए गए ऐसे शिविरों के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपये अदा करने को कहा था.

योग गुरु स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है. अब उनके योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं. स्वामी रामदेव के योग शिविर ों का आयोजन करने वाली संस्था ' पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ' अब सर्विस टैक्स यानी सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एम ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस सिलसिले में सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है.

यह , इसलिए ट्रस्ट द्वारा आयोजित योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आने चाहिए. ट्राइब्यूनल ने कहा था कि ट्रस्ट विभिन्न आवासीय और गैर-आवासीय शिविरों में योग प्रशिक्षण प्रदान करने में लगा हुआ है. इसके लिए भागीदारों से दान के रूप में राशि एकत्र की जाती है, लेकिन असल में यह उक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रवेश शुल्क होता है.पतंजलि को चुकाना होगा 4.

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