भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव को आज भी नहीं मिली माफी, 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फिर पेशी

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भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव को आज भी नहीं मिली माफी, 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फिर पेशी
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पतंजलि मामले पर सुप्रीम कोर्ट.

नई दिल्ली: भ्रामक विज्ञापन मामले पर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना पर सप्रीम कोर्ट में योगगुरु बाबा रामदेव को आज भी माफी नहीं मिली. उनको 23 अप्रैल को अदालत में फिर से पेश होना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को एक हफ्ते का और समय दिया है. योगगुरु रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. यह मामला भ्रामक विज्ञापनों और कोरोना के इलाज के दावों के संबंध में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानन से जुड़ा है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से पूछा कि क्या मामले में कुछ अतिरिक्त दाखिल किया गया,आपने कहा था कि कुछ और भी दाखिल करना चाहते हैं. इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि अभी कुछ फाइल नहीं किया है, लेकिन हम सार्वजनिक माफी मांगना चाहते हैं. हमने कहा था कि हमारे पास मेडिसिन का विकल्प है. SC ने रामदेव से क्या कहा था?सुनवाई कर रही बेंच में शामिल जस्टिस न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह ने भी पूछा कि क्या माफी"दिल से मांगी गई" है. उन्होंने कहा,"माफी मांगना काफी नहीं है. आपको अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का परिणाम भुगतना होगा." यह मामला कोरोनाकाल से जुड़ा है. साल 2021 में पतंजलि ने कोरोनिल लॉन्च की थी और रामदेव ने इसे"कोविड-19 के लिए पहली साक्ष्य-आधारित दवा" बताया था.

डॉक्टरों के निकाय ने कहा कि पतंजलि ने अपने उत्पादों से कुछ बीमारियों के इलाज के बारे में लगातार झूठे दावे किए. 21 नवंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को उन दावों के खिलाफ चेतावनी दी कि उसके उत्पाद शुगर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं. इसके साथ ही भारी जुर्माना लगाने की धमकी भी दी थी.

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