महाराष्ट्र: महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध पर मृत्युदंड देने वाले विधेयक को विधान परिषद की मंज़ूरी महाराष्ट्र महिलओंकेखिलाफअपराध Maharashtra CrimeAgainstWomen
महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को शक्ति आपराधिक कानून विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए मौत की सजा समेत कड़े दंड के प्रावधान किये गए हैं.
राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने इसे विधानसभा के उच्च सदन में पेश किया. उन्होंने कहा, ‘मैं यह दावा नहीं करूंगा कि यह एक पुख्ता कानून है, लेकिन यह जांच में तेजी लाएगा और एक प्रतिरोधक के रूप में काम करेगा. कानून में न केवल महिलाओं की रक्षा, बल्कि यदि कोई इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करता है और किसी व्यक्ति की छवि खराब करता है तो तीन लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है.’
उन्होंने कहा, ‘मैं जिला स्तर पर ऐसे अपराधों की जांच के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने के प्रावधान का स्वागत करता हूं. लेकिन उन्हें पर्याप्त बुनियादी ढांचा, नए न्यायाधीश और कर्मचारी मिलने चाहिए.’ अन्य प्रावधानों में पुलिस जांच के लिए डेटा साझा करने में विफलता के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट या मोबाइल टेलीफोन डेटा प्रदाताओं के खिलाफ तीन महीने तक की कैद और 25 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों दंड शामिल हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, एक अन्य विधेयक, महाराष्ट्र एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को राज्य विधानमंडल की संयुक्त चयन समिति को भेजा जाएगा.