मूडा घोटाला : कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू; मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने रद्द किए सभी कार्यक्रम
बेंगलुरु, 2 सितंबर । कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया द्वारा राज्यपाल थावर चंद गहलोत के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सुनवाई शुरू की। इस याचिका में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में अंतरिम राहत की मांग की गई है।
मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और राज्यपाल का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अभियोजन की अनुमति देने के राज्यपाल के फैसले के पक्ष में अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। सिंघवी द्वारा दलीलों का खंडन प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है और मेहता द्वारा भी टिप्पणी किए जाने की संभावना है।
पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत, पुलिस को बिना पूर्व अनुमति के जांच नहीं करनी चाहिए। हालांकि, पुलिस के लिए स्वयं अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है; कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की ओर से दलीलें पेश करते हुए अदालत से तीन आंकड़े, 3.24 लाख रुपये, 5.98 लाख रुपये और 55 करोड़ रुपये नोट करने का अनुरोध किया। जब जमीन का अधिग्रहण किया गया था, तब जमीन की कीमत 3.24 लाख रुपये थी। इसे 5.
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