दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ संसद में धक्का-मुक्की मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. बीजेपी सांसदों की शिकायत के बावजूद हत्या के प्रयास के आरोप वाली धारा में राहुल गांधी पर केस दर्ज नहीं हुआ है. जांच में ओम बिरला की भूमिका अहम होगी.
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ संसद में धक्का-मुक्की मामले में एफआईआर दर्ज कर ली. बीजेपी सांसदों ने गुरुवार को ही कांग्रेस सांसद के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि बीजेपी की शिकायत के बावजूद हत्या के प्रयास के आरोप वाली धारा में राहुल गांधी पर केस दर्ज नहीं हुआ है.
दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), धारा 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 351 (आपराधिक धमकी) और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. पीटीआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी को मामले के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया सकता है. पुलिस लोकसभा सचिवालय से उस क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगी, जहां कथित घटना हुई थी. राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं, सिवाय धारा 117 के, जिसके लिए सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है. इस धारा में सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. वहीं पुलिस की तरफ से अभी तक कांग्रेस की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. जांच में ओम बिरला का रहेगा अहम रोल सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भूमिका अहम होगी. न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि संसद परिसर के संरक्षक होने के नाते लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होगी, ताकि परिसर के भीतर किसी भी मामले की जांच की जा सके. Advertisement दरअसल, घटना से प्रभावित सांसद विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही का सहारा ले सकते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों से निवारण की मांग कर सकते हैं. प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, सदन को अपने सदस्यों को उनके कदाचार के लिए दंडित करने का अधिकार है. सदन अपने सदस्यों के आचरण की जांच करने के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, चाहे वह सदन के अंदर हो या बाहर. सदन के पास अपने सदस्यों को अव्यवस्थित आचरण और अवमानना के कृत्यों के लिए दंडित करने का भी अधिकार है, चाहे वह सदन के भीतर हो या बाहर
राहुल गांधी संसद धक्का-मुक्की एफआईआर बीजेपी कांग्रेस ओम बिरला
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
संसद में धक्का-मुक्की पर राहुल और खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंसराहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भाजपा ने सुबह राहुल गांधी पर संसद में धक्का-मुक्की के आरोप लगाए थे।
Weiterlesen »
संसद में राहुल गांधी और बीजेपी सांसद के बीच धक्का-मुक्की, पुलिस में मामला दर्जराहुल गांधी और बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी के बीच संसद परिसर में हुए धक्का-मुक्की का मामला पुलिस तक पहुंच गया है। इस घटना के बारे में नियम, तथ्य और ताजा अपडेट के साथ इस विवाद का विश्लेषण।
Weiterlesen »
रोहिणी कोर्ट में करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेशदिल्ली पुलिस के सात अधिकारियों के खिलाफ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में रोहिणी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
Weiterlesen »
राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज: संसद परिसर में धक्का-मुक्की कांडदिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुए धक्का-मुक्की कांड को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. बीजेपी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की जिसमें दो सांसद घायल हो गए.
Weiterlesen »
संसद प्रदर्शन पर रोक, राहुल पर मामला दर्जलोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के गेट पर प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इससे पहले, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
Weiterlesen »
संसद में खून बहरा, कानून-कानून जपने वाले सांसद धक्का-मुक्कीसंसद में आज हिंसक घटना हुई, जिसके कारण कई सांसदों को चोट लगी. भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.
Weiterlesen »