लखीमपुर हिंसा के आरोपी जमानत के बाद भी नहीं निकल सकते जेल से बाहर

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लखीमपुर हिंसा के आरोपी जमानत के बाद भी नहीं निकल सकते जेल से बाहर, जानिए क्यों ?

आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है.आशीष मिश्रा को जेल में ही क्यों रहना होगा?

लखीमपुर पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में आशीष मिश्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120B के तहत आरोप लगाया गया है. इसके अतिरिक्त, उस पर आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. हालांकि, हाईकोर्ट द्वारा जारी जमानत आदेश में धारा 302 और 120बी का कोई जिक्र नहीं है. धारा 302 हत्या से संबंधित है, धारा 120 बी आपराधिक साजिश से संबंधित है. चूंकि इन दोनों धाराओं को जमानत आदेश से हटा दिया गया है, इसलिए आशीष मिश्रा को रिहा नहीं किया जा सकता है.

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