समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य (Samajwadi Party leader Swami Prasad Maurya) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी प्रसाद की बेटी से जुड़े वैवाहिक विवाद के मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. बेटी से जुड़े वैवाहिक विवाद के मामले में आपराधिक कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर नोटिस भी जारी किया है. बता दें कि यह मामला उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर का है. मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी.
हालांकि बाद में जब सच्चाई का पता चला तो शादी की बात उजागर न हो पाए, इसलिए उस पर जानलेवा हमला कराया गया.Advertisementबता दें कि यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को एमपी एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया था. बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह के मामले में दायर केस में लगातार पेशी पर नहीं आने के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया था.
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