सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं
Supreme CourtArticle 39 BMumbai Land Owners Association
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला प्रत्येक संसाधन केवल इसलिए भौतिक संसाधन की पूर्ति नहीं करता है, क्योंकि वह समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है.

सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं. कुछ निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन हो सकती हैं. ये ⁠9 जजों के संविधान पीठ का फैसला है, जिसने 1978 से लेकर अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पलट दिये हैं. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूंड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच दशकों पुराने इस विवाद पर अपना फैसला सुनाया है.

संविधान के पाठ से यह स्पष्ट है कि 42वें संशोधन की धारा-4 को शामिल करने का संसद का इरादा विधायिका की शक्ति को शामिल करना था. संसद की स्पष्ट मंशा को देखते हुए यह देखा जा सकता है कि इस शब्द को निरस्त करने का कोई इरादा नहीं था. अनुच्छेद 31सी का असंशोधन पुनर्जीवित हो गया.निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ फैसला सुना रही है.

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Supreme Court Article 39 B Mumbai Land Owners Association Personal Property Law निजी संपत्ति सुप्रीम कोर्ट

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