सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार को झटका, चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ को लेकर ठुकराई ये बड़ी मांग, अजित पवार को राहत

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सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार को झटका, चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ को लेकर ठुकराई ये बड़ी मांग, अजित पवार को राहत
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सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार को झटका, चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ को लेकर ठुकराई ये बड़ी मांग, अजित पवार को राहत

SC refuses to stop Ajit Pawar from using election symbol clock'reject sharad pawar plea, SC से शरद पवार को झटका, चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ को लेकर ठुकराई ये बड़ी मांगMaharashtra Chunav 2024:

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता शरद पवार को बड़ा झटका दिया है. सर्वोच्च न्यायलय ने चुनाव चिन्ह 'घड़ी' को उनकी मांग को ठुकरा दिया है. शीर्ष अदालत ने उनके भतीजे अजित पवार को राहत देते हुए चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल करने से रोकने से मना किया है. SC के इस फैसले से साफ हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 'घड़ी' चिन्ह के साथ अजित पवार की पार्टी चुनाव लड़ पाएगी. बता दें कि NCP ने 2 अक्टूबर को इस संबंध में SC में याचिका दायर की थी.

शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर तकरार काफी दिनों से चली आ रही थी. पार्टी के विभाजन के बाद मामला चुनाव आयोग के पास भी पहुंचा था. तब चुनाव आयोग ने बड़ी बात कहते हुए कहा था कि अजित पवार की एनसीपी को असली ठहराया था और उसी को चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया था.सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका पक्ष रखा.

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