'आपके माफीनामे को हम दूरबीन से नहीं पढ़ेंगे', पतंजलि मामले में SC ने क्या कहा?

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'आपके माफीनामे को हम दूरबीन से नहीं पढ़ेंगे', पतंजलि मामले में SC ने क्या कहा?
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Patanjali Misleading Ad Case: जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ एक भ्रामक चिकित्सा विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए अवमानना मामले पर सुनवाई कर रही है.

पतंजलि भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पतंजलि आयुर्वेद ने कहा कि उसने 67 अखबारों में माफीनामा प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि वह अदालत का पूरा सम्मान करता है और उनकी गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा. कोर्ट ने पूछा कि 'क्या पतंजलि द्वारा अखबारों में दी गई माफी का आकार उसके उत्पादों के लिए पूरे पेज के विज्ञापनों के समान था'.कोर्ट में सुनवाई के दौरान पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्णऔर रामदेव भी मौजूद थे.

इसके बाद जस्टिस कोहली ने पूछा, 'क्या आपके द्वारा प्रकाशित पूरे पेज के विज्ञापनों के लिए लाखों रुपये खर्च होते हैं?'सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की ओर से अखबार में छपे माफीनामे को लेकर कहा, 'आप हमें अखबार की कतरनों को काटें और हमें लाकर दें. आपके तरफ माफीनामें का विज्ञापन को फोटोकॉपी करके बड़ा दिखाने का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा. हम विज्ञापन का वास्तविक आकार देखना चाहते हैं. जब आप माफी मांगते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना होगा.

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