'गिरफ्तारी का नहीं बताया आधार', प्रबीर पुरकायस्थ के अरेस्ट को SC ने क्यों बताया अवैध?

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'गिरफ्तारी का नहीं बताया आधार', प्रबीर पुरकायस्थ के अरेस्ट को SC ने क्यों बताया अवैध?
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Newsclick Prabir Purkayastha: न्यूजक्लिक के फाउंडिंग एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को SC ने अमान्य बूताया. दिल्ली पुलिस पुरकायस्थ को हिरासत में लेने से पहले गिरफ्तारी का कारण नहीं बता पाई.

चीन से अवैध फंडिंग लेने के आरोपों में UAPA के तहत गिरफ्तार न्यूजक्लिक के फाउंडिंग एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 15 मई को अमान्य करार दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, दिल्ली पुलिस पुरकायस्थ को हिरासत में लेने से पहले उनकी गिरफ्तारी का कारण बताने में विफल रही है. प्रबीर पुरकायस्थ को रिमांड एप्लिकेशन की कॉपी नहीं दी गई थी, जो कि न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है. इसको आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

हालांकि, रिमांड पर आपत्तियां सुबह 8 बजे से पहले दायर की गईं, पुरकायस्थ के वकीलों को बताया गया कि रिमांड आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है, और सात दिनों की पुलिस हिरासत दी गई है.आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि रिमांड आदेश पर सुबह 6 बजे हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि पुरकायस्थ को न्यायाधीश के सामने पेश किए जाने या उनके वकीलों को सूचित किए जाने से भी पहले था. यहां तक ​​कि मामले की एफआईआर भी उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिन बीतने के बाद ही सार्वजनिक की गई.

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