उत्तर प्रदेश 69 हजार टीचर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। सीजेआई ने
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, 23 सितंबर को सुनवाईउत्तर प्रदेश में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा।सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती मामले में यथास्थिति रखने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों से कहा कि लिखित दलीलें पेश करें। हम इस पर फाइनल सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले...
कोर्ट में शिक्षकों की भर्ती में 19 हजार सीटों पर आरक्षण घोटाला सामने आया था। ऐसे में बेंच ने आदेश दिया कि आरक्षण नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करके नई लिस्ट बनाई जाए। इससे पहले लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच भी ये मान चुकी थी कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ था।सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजन रद्द किया
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख 37 हजार पदों पर भर्ती का आदेश राज्य में नई बनी योगी सरकार को दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पद नहीं भर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दो चरण में सभी पदों को भरने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद योगी सरकार ने 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। फिर, दूसरे चरण में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जिसमें आरक्षण का विवाद चल रहा है।आरक्षण नियमों को लेकर अनदेखी की...
यहीं से सवाल उठा कि 69 हजार भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर अनदेखी की गई। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही से नहीं किया गया। इसके बाद राज्य भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। आंदोलनकारियों क कहना था कि नियमावली में साफ है कि कोई OBC का अभ्यर्थी अगर नॉन-रिजर्व्ड कैटेगरी के कटऑफ से ज्यादा नंबर पाता है तो उसे OBC कोटे से नहीं बल्कि नॉन-रिजर्व्ड कैटेगरी में नौकरी मिलेगी। यानी वह आरक्षण के दायरे में नहीं गिना...
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