Delhi CM केजरीवाल को प्रचार के लिए नहीं मिलनी चाहिए जमानत : ईडी

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Delhi : शराब घोटाला मामले में को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।

आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार को फैसला आने से पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अर्जी का विरोध किया है। हलफनामे में कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती है। यह न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि आम चुनाव के मद्देनजर वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी पर विचार करेंगे। इसके बाद...

के नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है चाहे वह पॉलिटिकल लीडर खुद चुनाव ही क्यों ना लड़ रहे हों। यहां तक कि चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी को भी प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा कि अगर केजरीवाल को चुनाव के आधार पर अंतरिम जमानत दी जाती है तो इससे एक नजीर पेश होगा। इस कारण ऐसे राजनीतिक शख्स जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, उन्हें भी अंतरिम जमानत की इजाजत मिलेगी और चुनाव के नाम पर वह छानबीन के दायरे से बाहर होंगे। केजरीवाल और कविता के खिलाफ...

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