Jammu-Kashmir Court Indian Army: जज ने कहा, संपत्ति के अधिकार को अब न केवल संवैधानिक या वैधानिक अधिकार माना जाता है, बल्कि यह मानवाधिकारों के दायरे में आता है.
जज ने कहा, 'संपत्ति के अधिकार को अब न केवल संवैधानिक या वैधानिक अधिकार माना जाता है, बल्कि यह मानवाधिकारों के दायरे में आता है.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक शख्स की जमीन पर कब्जा करने के एवज में पिछले 46 साल के किराये का भुगतान करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार अब मानवाधिकार के दायरे में आता है. 20 नवंबर को एक याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने यह आदेश दिया. दरअसल, याचिकाकर्ता की जमीन पर सेना ने 1978 से कब्जा कर रखा था, जिसके किराये का भुगतान करने का कोर्ट ने अब आदेश दिया है.
अब्दुल मजीद लोन ने साल 2014 में याचिका डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एलओसी के पास साल 1978 से कुपवाड़ा जिले के तंगधार में सेना ने उसकी 1.6 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है. उन्होंने दावा किया कि अब तक उसे किसी तरह का मुआवजा या फिर जमीन का किराया नहीं मिला है. जबकि सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि सेना ने जमीन पर कब्जा नहीं किया है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यह पुष्टि की है कि साल 1978 से यह जमीन भारतीय सेना के पास है.
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