Income Tax Refund: ITR फाइल करने के बाद आपको इसका ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है. ई-वेरिफिकेशन ITR फाइल करने के 30 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद लोग बेसब्री से अपने रिटर्न का इंतजार करने लगते हैं. लेकिन कई बार एक चूक की वजह से उन्हें उनका रिटर्न नहीं मिल पाता. आपसे ये गलती न हो इसलिए बता दें कि ITR फाइल करने के बाद आपको इसका ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है. ई-वेरिफिकेशन ITR फाइल करने के 30 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए.ई-वेरिफिकेशन के बिना फाइलिंग प्रोसेस अधूराअगर आपने अपना ITR ई-वेरीफाई नहीं किया तो आपका ITR फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा.
अगर आपकी बैंक डिटेल गलत होने की वजह से आपको रिफंड नहीं मिला तो ऐसे मामले में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करनी होगी कि इसे दोबारा जारी किया जाए.ITR ई-वेरिफिकेशन करने के तरीके आधार ओटीपी: इस तरीके से ITR को ई-वेरीफाई करने के लिए आपको अपना आधार नंबर और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करना होगा.बैंक खाते के जरिए : अगर आपका बैंक अकाउंट आपके पैन से जुड़ा हुआ है, तो आप अपने बैंक से जनरेट केवाईसी का इस्तेमाल करके अपने ITR को ई-वेरीफाई कर सकते हैं.
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