New Criminal Law: न्यू क्रिमिनल लॉ से कांग्रेस को आपत्ति, बताया जबरदस्ती

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New Criminal Law: न्यू क्रिमिनल लॉ से कांग्रेस को आपत्ति, बताया जबरदस्ती
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New Criminal Law: देश में आज से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों को गर्माई सियासत, कांग्रेस नेताओं ने जताया विरोध

New Criminal Law : देश में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं. इसको लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. इस नए कानून को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन समेत अन्य नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह कानून जबरदस्त लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि सांसदों को जानबूझकर निलंबित कर इस कानून को पास कराया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून को चलने नहीं देंगे.

क्या बोले कांग्रेस अध्यक्षकांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर एतराज जताया है. उनका कहना है कि इन कानूनों को लागू करने से पहले आम सहमति नहीं बनी है. यही नहीं उन्होंने आरोप भी लगाया कि जब इन कानूनों को लेकर संसद में विरोध जताया है गया उन सांसदों को जानबूझकर निलंबित कर इसे पारित किया गया है. खरगे का कहना है कि कांग्रेस का इसका पूरजोर विरोध करती है और इसकी समीक्षा की मांग करती है.

यह भी पढ़ें - New Criminal Law: नए क्रिमिनल लॉ के तहत कैसे लिखी जाएगी FIR, राजधानी दिल्ली में दर्ज हुआ पहला केस IPC, CrPC एवं एविडेंस एक्ट की जगह पर 1 जुलाई से लागू हो रहे भारतीय न्याय संहिता को व्यापक रिव्यू की आवश्यकता है। इस संहिता में बनाए गए कानून देश को एक पुलिसिया राज्य बनाने जैसे हैं। इन कानूनों को नए सांसदों द्वारा बनने वाली समिति को व्यापक समीक्षा के लिए भेजकर स‌भी…पुलिसिया राज्य बना देंगे ये कानूनकांग्रेस लगातार इस कानून का विरोध कर रही है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत ने भी इन कानूनों को लेकर आपत्ति जताई है.

क्या हैं बदलावभारत में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं. इनमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता प्रमुख रूप से शामिल हैं. इन कानूनों के लागू होने के साथ ही देश में बीते 163 वर्ष से चल रहे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को खत्म कर दिया गया है. नए क्रिमिनल लॉ को लाने का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे खतरनाक अपराधों में सजा को और ज्यादा सख्त बनाना है.

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