RBI ने व्यक्तिगत ऋण के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें बैंकों को ग्राहकों को फ्लोटिंग ब्याज दर से फिक्स्ड ब्याज दर में बदलने का विकल्प देना अनिवार्य होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने व्यक्तिगत ऋण (Personal Loan) को लेकर कुछ नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश मुख्य रूप से ऋण के ब्याज दर को बदलने (Re-setting Interest Rates) से संबंधित हैं। RBI ने कहा है कि बैंकों को ग्राहकों को फ्लोटिंग ब्याज दर से फिक्स्ड ब्याज दर में बदलने का विकल्प देना होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने 11 प्रतिशत फ्लोटिंग ब्याज दर पर ऋण लिया है और बाद में बैंक ब्याज दर 12 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहता है, तो उसे व्यक्ति को फिक्स्ड ब्याज दर में स्विच करने का विकल्प
देना होगा। RBI के इस आदेश से बैंकों को सभी ईएमआई-आधारित व्यक्तिगत ऋणों में फिक्स्ड ब्याज दर वाले उत्पादों को अनिवार्य रूप से पेश करना होगा। साथ ही, उन लोगों को भी जो पहले फ्लोटिंग ब्याज दर चुन चुके हैं, उन्हें ब्याज दर में बदलाव के समय फिक्स्ड दर में बदलने का विकल्प दिया जाना चाहिए। RBI का मानना है कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो ग्राहकों को सभी संभावित विकल्प उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। इन विकल्पों में शामिल हैं: लंबी अवधि या अधिक ईएमआई (Long Term or More EMI) - ग्राहक EMI की राशि बढ़ा सकते हैं, ऋण अवधि बढ़ा सकते हैं, या दोनों के संयोजन का चयन कर सकते हैं। फिक्स्ड ब्याज दर पर स्विच करें - बचे हुए अवधि के लिए फिक्स्ड ब्याज दर पर स्विच करना। लोन का प्रीपेमेंट करें - ग्राहक किसी भी समय, पूरी या आंशिक ऋण का प्रीपेमेंट कर सकते हैं
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