तमिलनाडु में स्थित ईशा फाउंडेशन पर बंधक रखने का आरोप लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुलिस जांच पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने आश्रम में जांच के आदेश दिया था लेकिन सद्गुरु ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सद्गुरु जग्गी वासुदेव हैं।
मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केसों की डिटेल पेश करे। अगले दिन 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी आश्रम में जांच करने पहुंचे थे। फैसले से पहले CJI चंद्रचूड़ ने दो महिला संन्यासियों से अपने चेंबर में चर्चा भी की। महिला ने कहा कि दोनों ही बहनें अपनी मर्जी से ईशा योग फाउंडेशन में हैं। उनके पिता पिछले 8 सालों से परेशान कर रहे हैं।तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आश्रम ने उनकी बेटियों को बंधक बना लिया है। उन्हें तुरंत मुक्त कराया जाए।कामराज ने कहा-
बड़ी बेटी गीता UK की एक यूनिवर्सिटी से M.Tech है। उसे 2004 में उसी यूनिवर्सिटी में लगभग ₹1 लाख के वेतन पर नौकरी मिली थी। उसने 2008 में अपने तलाक के बाद ईशा फाउंडेशन में योग क्लासेज में भाग लेना शुरू किया।
ईशा फाउंडेशन पुलिस जांच सुप्रीम कोर्ट बंधक
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