सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 1978 में दिए गए अपने ही फ़ैसले को पलट दिया है. जानिए इस सर्वोच्च अदालत के इस फ़ैसले का क्या असर पड़ेगा?
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि सभी निजी संपत्ति को सरकार नहीं ले सकती है.चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 7-2 के बहुमत से यह फ़ैसला दिया है.
अपने फ़ैसले में बेंच ने कहा, “हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं मान सकते हैं. कुछ ख़ास संपत्तियों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल आम लोगों के लिए कर सकती है.” इस मामले से जुड़े सीनियर वकील अंध्यारुजिना ने कहा, "इस फै़सले का असर केवल संपत्ति क़ानूनों पर नहीं बल्कि दूसरे क़ानूनों पर भी पड़ेगा."
वहीं दूसरी तरफ़, न्यायपालिका ने नागरिकों की संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए कई ऐतिहासिक फ़ैसले सुनाए. संपत्ति अधिग्रहण करने का मामला हमेशा विवादों से भरा रहा है. जब 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने एक नया भूमि अधिग्रहण क़ानून लाना चाहा, तो उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था.जेल मैनुअल में शौचालय साफ़ करने के लिए मजबूर करना जातिगत भेदभाव: सुप्रीम कोर्टमौजूदा मामला, महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम में 1986 में किए गए संशोधन से जुड़ा है.
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