इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए डाले गए वोटों का वीवीपैट के साथ 100 फीसदी मिलान की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कोर्ट में याचिका दायर ईवीएम के वोटों और वीवीपैट पर्चियों की 100 फीसदी की मिलान की मांग की हैकी पर्चियों की 100 फीसदी मिलान की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. करीब पांच घंटे तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हमें हर चीज के बारे में संदेह करने की जरूरत नहीं है.पर पारदर्शी कांच को अपारदर्शी कांच से बदलने के चुनाव आयोग के 2017 के फैसले को उलटने की भी मांग की है, जिसके जरिए कोई मतदाता केवल सात सेकंड के लिए बत्ती जलने पर ही पर्ची देख सकता है.एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा,"मैं समझता हूं कि यह चुनाव की पूर्वसंध्या है.
बेंच ने कहा,"भूषण, अब आप बहुत आगे जा रहे हैं. यह बहुत ज्यादा है. चाहे वीवीपैट मशीन पर पारदर्शी या अपारदर्शी कांच हो या बल्ब की रोशनी, आखिरकार यह मतदाता की संतुष्टि और विश्वास है . केवल बल्ब आपको बेहतर देखने में मदद करता है, बस इतना ही है."बेंच ने आगे कहा,"हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता. आप हर चीज की आलोचना नहीं कर सकते. अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है, तो आपको इसकी सराहना करनी होगी. आपको हर चीज की आलोचना करने की जरूरत नहीं है.
इसके जवाब में भूषण ने कहा कि वह चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं लेकिन सुधार की संभावना मौजूद है. चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि ईवीएम एक स्वतंत्र मशीन है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन मानवीय त्रुटि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.
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