संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष-समाजवादी शब्द हटाने की मांग खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये संविधान क...

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संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष-समाजवादी शब्द हटाने की मांग खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये संविधान क...
Constitution PreambleSocialist And Secular42Nd Amendment
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Constitution Preamble Socialist Secular Case Supreme Court Hearing Update - सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। 22 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।

बेंच ने कहा- संविधान में दर्ज 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं को बताते हैं। इन्हें हटाना उचित नहीं है। संविधान को उसके मूल उद्देश्यों से अलग करने का कोई भी प्रयास मंजूर नहीं। दरअसल, संविधान 1949 में अपनाया गया था। तब संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' नहीं थे। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द शामिल किए गए थे।समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' दो अभिव्यक्तियां 1976 में संशोधनों के जरिए बनाई गई थीं। ये कहना कि ये संविधान 1949 में अपनाया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पहले से मौजूद तर्क माने जाते हैं तो वे सारे संशोधनों पर...

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